शासन
वोटर कार्ड नहीं है…तो आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट भी चलेगा
छत्तीसगढ़ की किसी भी संसदीय सीट के वोटर के पास अगर किसी कारण से वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या अपडेट नहीं है, तब भी उसे वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने ऐसे 12 कार्ड और दस्तावेजों को मंजूरी दी है, जिनमें से एक को भी मतदान केंद्र में लेकर जाएं तो वोट दे सकेंगे। इन कार्डों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, सरकारी विभाग और कंपनियों से जारी पहचान पत्र, बैंक-डाकघरों की फोटो वाली पासबुक, आरजीअई और श्रम मंत्रालय के स्मार्ट-बीमा कार्ड, जनप्रतिनिधियों के सरकारी आईडी कार्ड और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देश के मुताबिक इनमें से किसी भी दस्तावेज से मतदान किया जा सकता है।