IFS श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मोहर… इसे चुनौती देने वाली IFS अग्रवाल की याचिका ख़ारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को वन विभाग के आला अफसर पीसीसीएफ सुधीर कुमार अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो मौजूदा वन बल प्रमुख पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई थी। कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर एक तरह से श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं। उन्होंने 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे। जूनियर अफसर को इस पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी नियुक्ति के लिए निर्धारित एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना ही आईएफएस राव को प्रमोट कर दिया गया, जो ग़लत है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि PCCF ‘एपेक्स स्केल’ पद चयन-आधारित होता है, न कि पदोन्नति-आधारित। इस चयन के लिए वरिष्ठता की बजाय मेधा, दक्षता, पूर्ण निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है। अदालत ने यह भी माना कि विशेष चयन समिति (SSC) द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव की वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट (APAR) 49.62/50 अंक रही, जबकि याचिकाकर्ता की 48/50 अंक थी, जिससे उनकी नियुक्ति को उचित ठहराया गया।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विशेष चयन समिति का निर्णय नियमों के अनुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया गया था। इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जबलपुर द्वारा 26 जून 2024 को पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई और इसे बरकरार रखा गया। इस निर्णय के साथ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सभी आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।