महंत के खिलाफ राजनांदगांव में एसडीएम ने दर्ज करवाई एफआईआर
भाजपाई न छत्तीसगढ़ भाषा जानते हैं और न संस्कृतिः भूपेश
- धारा 508 जमानती अपराधः वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक डा. महंत के खिलाफ दर्ज धारा 508 में केस तब बनता है, जब किसी व्यक्ति के बारे में ये माना जाए कि वह किसी को अपराध के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। यह धारा जमानती है, यानी थाने से मुचलके पर छोड़ सकते हैं। इसमें अधिकतम 1 वर्ष की सजा, या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा. चरणदास महंत के खिलाफ राजनांदगांव के कोतवाली थाने में दफा 508 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल भाजपा ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के निर्देश पर एसडीएम ने कोतवाली थाने जाकर एफआईआईआर करवाई है। गौरतलब है, डा. महंत ने राजनांदगांव में मंच से छत्तीसगढ़ में दिए गए संबोधन में कहा था कि पीएम मोदी का लाठी से सिर फोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। इससे भाजपा में रायपुर से दिल्ली तक बवाल मचा हुई है। हालांकि महंत गुरुवार को इस बयान पर खेद जताते हुए कह चुके हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ मुहावरे का उल्लेख किया था, जिसका आशय सिर फोड़ना बिलकुल नहीं है। मेरे भाषण का गलत अर्थ निकाला गया है।
इस मुहावरे और उसके अर्थ को भाजपा के लोग नहीं समझ सकते
इधर, डा. महंत के बयान को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल उनके साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने दो-टूक कहा कि डा. महंत ने छत्तीसगढ़ी मुहावरा कहा था। छत्तीसगढ़ भाषा लोकोक्तियों के मामले में बेहद समृद्ध है। छत्तीसगढ़ के लोग जीवन से जुड़ा हर व्यक्ति इसे समझता है, जानता है। महंत का आशय घमंड तोड़ने से था। लेकिन भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को जानते ही नहीं, इसलिए इस मुहावरे को समझ ही नहीं सकते।