बृजमोहन की अफसरों को फटकार… खुली नानवेज बिक्री से लोग परेशान हैं… इन दुकानों पर पर्दे अनिवार्य किए जाएं
राजधानी में गुरुवार को हुई स्मार्ट सिटी एडवायजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहर में बेतरतीब निर्माण और बिगड़े ट्रैफिक पर अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। वे पूरे शहर में नानवेज की खुलेआम बिक्री पर भी नाराज हुए। उन्होंने बैठक में कहा कि आम लोगों को खुले में नानवेज देखना अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले तो जगह-जगह खोली जा रही ऐसी दुकानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरा, इन दुकानों के सामने पर्दे अनिवार्य कर दिए जाएं, ताकि नानवेज सड़कों से गुजरनेवालों को खुलेआम दिखाई नहीं दे। इस बैठक में वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत भी शामिल थे।
सांसद बृजमोहन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहर में खुलेआम बिक रहे नानवेज (मांस-चिकन-फिश) पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि वे तुरंत सुनिश्चित कर लें- कोई भी दुकान निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और नहीं लगे। सड़कों-गलियों में रोज खुल रही अवैध दुकानों को तुरंत रोका जाए। साथ ही सभी वैध दुकानों पर पर्दे अनिवार्य किए जाएं। सांसद बृजमोहन ने कहा कि खुलेआम नानवेज बिक्री से आम राहगीर परेशान होते हैं। सांसद बृजमोहन ने बैठक में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी संतोष सिंह के मौजूद नहीं रहने पर भी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में स्मार्ट सिटी एमडी अविनाश मिश्रा, सीईओ पंचायत विश्वदीप, सीओओ उज्ज्वल पोरवाल, डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कैमरे तो लगे हैं पर अधिकांश खराब क्यों
राजधानी में 200 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक कमांड सेंटर का निर्माण हुआ है। शहर में 549 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमे से 80 खराब हैं। 50 जंक्शन है जिसमे 8 खराब हैं। इस स्थिति पर भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल भड़के और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 माह के भीतर सभी कैमरों और जंक्शन को शुरू करने के निर्देश दिए। सांसद बृजमोहन ने कहा कि ट्रैफिक लोड के अनुसार शहर की मुख्य जगहों की हर माह रिपोर्ट बनाई जाए और इसके अनुसार ट्रैफिक प्लान किया जाए।
पंडरी क्राफ्ट मार्गेट में क्यों बन रहा कांप्लेक्स
शांति नगर और पंडरी मार्केट स्थित क्राफ्ट मार्केट में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर सांसद बृजमोहन ने सवाल उठाते हुए कहा कि कॉम्प्लेक्स बन जाने से क्षेत्र में यातायात में असुविधा होगी। इसे देखते हुए कॉम्प्लेक्स को कहीं और शिफ्ट किया जाए। उन्होंने शहर में 5 हजार वर्गफीट से ज्यादा भूमि पर बनने वाले कमर्शियल निर्माण के लिए यातायात पुलिस से भी एनओसी लेने का नियम बनाने के निर्देश दिए।