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रायपुर समेत बड़े निगमों के मेयर उम्मीदवारों का चुनावी खर्चा 25 लाख रुपए तय… नगरपालिका अध्यक्ष 10 लाख, नगर पंचायत में 8 लाख रु. खर्च सीमा

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए नगर निगम के महापौर प्रत्याशी, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। यह संशोधित अधिसूचना है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। नगर निगमों को महापौर के चुनाव खर्च के लिए तीन कैटेगरी में बांटा गया है। रायपुर समेत जिन नगर निगमों की आबादी 5 लाख या ज्यादा है, वहां महापौर पद के उम्मीदवार चुनाव में 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इससे छोटे यानी तीन से पांच लाख तक की आबादी वाले नगर निगम के महापौरों का चुनावी खर्च कुछ घटाकर अधिकतम 20 लाख रुपए किया गया है। जिन नगर निगम की आबादी 3 लाख या कम है, वहां महापौर प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख रुपए ही खर्च कर पाएंगे।

इसी तरह, शासन ने नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के हिसाब से कैटेगरी में बांटा है। जिन नगरपालिकाओं की आबादी 50 हजार से अधिक है, वहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनावों में 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। 50 हजार से कम आबादी वाली नगरपालिकाओं में अध्यक्ष प्रत्याशियों का चुनावी खर्च 8 लाख रुपए तय किया गया है। 50 हजार की आबादी वाली नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी 8 लाख रुपए तक खर्च पाएंगे। इस तरह, खर्च सीमा कुछ बढ़ाई गई है, लेकिन बड़े नगर निगमों के लिए इसे अपर्याप्त माना जा रहा है। जैसे, रायपुर नगर निगम के महापौर उम्मीदवार के लिए एरिया लगभग चार विधानसभा जितना (थोड़ा कम) ही है। ऐसे में चुनाव में 25 लाख रुपए के खर्च को मेंटेन कर पाना बड़े प्रत्याशियों के लिए दिक्कत वाला काम रहेगा।

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