शराब के अलावा दुकानें 24 घंटे खुली रख सकेंगे… हफ़्ते में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता भी ख़त्म… पर कर्मियों से 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी पर बैन

सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नया दुकान एवं स्थापना एक्ट लागू कर दिया है। नए कानून में दुकाने खोलने और बंद करने की समय सीमा ही समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश में कोई भी कारोबारी अपनी दुकान चौबीस घंटे सातों दिन अपनी इच्छा से खुली रख सकता है। नए नियम में हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। लेकिन साय सरकार ने इस नियम के साथ साथ कर्मचारियों की सुविधा पर भी फोकस किया है। कोई भी दुकानदार अपने कर्मचारी से 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकता, भले ही दुकान चौबीस घंटे खुली रहे। यही नहीं, कर्मचारियों के लिए हफ़्ते में एक दिन की छुट्टी भी अनिवार्य रखी गई है।
नया क़ानून लागू करने के बाद साय सरकार का मानना है कि इस फैसले से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। दुकानों को बिना समय सीमा के संचालित करने की अनुमति मिलने से कारोबारियों के लिए व्यापार सुविधाजनक होगा और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह अधिनियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा।
सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए एक्ट के तहत पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि 6 महीने के बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क अनिवार्य होगा। नए अधिनियम के तहत, व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह से व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस पहल से व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुरानी व्यवस्था में सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य न कराया जाए।
नए कानून में साय सरकार ने व्यापारिक स्वतंत्रता देने के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है। दुकानदारों को श्रम प्रावधानों का पूर्ववत पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान अनिवार्य होगा। किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा।