जग्गी हत्याकांड में याह्या ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं… गोयल समेत 2 की बेल
छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से हाल में तीन रिटायर्ड पुलिस अफसरों समेत 4 लोगों को जमानत के आदेश दिए गए थे। इसके बाद जेल में बंद याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी की ओर से जमानत का आवेदन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट से याह्या को जमानत नहीं दी गई। वकीलों को मुताबिक ढेबर की ओर से फ्रेश एप्लीकेशन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि अभय और फिरोज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। वकीलों ने बताया कि जमानत का सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक-दो दिन में रायपुर की अदालत में पेश कर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में 2002 में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी को मौदहापारा थाने के सामने गोली मारी गई थी और यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे लंबा तथा चर्चित मर्डर ट्रायल है, जिसमें एक-दो को छोड़कर सभी आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ था। इसके आरोपियों को कुछ समय पहले जमानत दी गई थी, लेकिन फिर जमानत कैंसिल हुई और इस आधार पर सभी को वापस जेल जाना पड़ा। इनमें से तीन रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले जमानत दी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद दो और लोगों को जमानत देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुए। जग्गी हत्याकांड के आरोप में इनके अलावा दर्जनभर से ज्यादा लोग अभी जेल में ही हैं।