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लोन से प्रापर्टी खरीदने वालों को साय सरकार ने दी बड़ी राहत… रजिस्ट्री नियमों में ऐसा बदलाव कि बचेंगे पैसे

राजधानी रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में लोवर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक का बड़ा तबका प्रापर्टी खरीदने के लिए बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेता है। लोन लेकर प्रापर्टी खरीदने वालों के लिए साय सरकार ने रजिस्ट्री के नियम इस तरह बदले हैं कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में सौदे की रकम गाइडलाइन दर से अधिक हुई, तब भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर से ही लिया जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि बैंकों से लोन गाइडलाइन दर के बजाय वास्तविक मूल्य के आधार पर मिलेगा। यह फैसला सीएम विष्णुदेव साय जी की केबिनेट ने कुछ दिन पहले लिया था, जिसे लागू कर दिया गया है।

लोन से संपत्ति खरीदनेवालों को फायदा किस तरह होगा, ऐसे इस तरह समझिए। मान लीजिए कि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 6 लाख रुपए है और उसका सौदा 10 लाख रुपए में हुआ है, तो रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख रुपए पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपये देना पड़ता था। साय सरकार ने इसे बदलकर जो नया नियम लाया है, उसके मुताबिक अगर 6 लाख रुपये की गाइडलाइन मूल्य वाली प्रॉपर्टी का सौदा 10 लाख में होता है, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 6 लाख रुपए पर ही 4 प्रतिशत के हिसाब से 24 हजार रुपए ही लगेगा। अर्थात, रजिस्ट्री खर्च तो कम होगा ही, बैंक 6 लाख के बजाय 10 लाख रुपए के वास्तविक मूल्य पर लोन देंगे। इससे रियल एस्टेट में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और वास्तविक मूल्य दर्शाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

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