रायपुर जामा मस्जिद के मुतवल्ली चुनाव पर हाईकोर्ट की अभी रोक… अगली सुनवाई 22 जून के बाद
राजधानी रायपुर के जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अम्रितेन्द्र किशोर प्रसाद मामले एक याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले में कहा कि विवाद चुनाव से जुड़ा है, इसलिए विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। समयाभाव के चलते कोर्ट ने मामले को 22 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने तब तक के लिए अंतरिम राहत देते हुए 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 के आदेशों एवं नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।
मामला इस प्रकार है कि याचिका क्रमांक WPC No. 2559/2026 में ज़ोया खान ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से जारी हुए आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने मनमाने और अवैध तरीके से जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी हलवाई लाइन, रायपुर में मुतवल्ली पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता श्रेयांश मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव संबंधी आदेश जारी किए हैं, इसलिए इन आदेशों पर रोक लगाई जाए। वहीं राज्य सरकार और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और चुनाव प्रक्रिया वैधानिक है।



