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न्यू इयर सेलिब्रेशनः 25 लेट नाइट पार्टियों में शराब की अनुमति… यहां से लौटते कई लोग ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे… ऐसा था तो शराब परमिट ही क्यों की ?

राजधानी में न्यू इयर सेलिब्रेशन के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ कोई व्यक्ति न मिले, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। नाकेबंदी ऐसी होगी कि एक ड्रंक एंड ड्राइव वाला कोई भी नहीं बच सकेगा। इसी दौरान जिला प्रशासन ने दो दर्जन से ज्यादा लेट नाइट पार्टियों में शराब पीने-पिलाने की अनुमति (अस्थायी लाइसेंस के तौर पर) दे दी है। जाहिर है, यहां पार्टी मनाने पहुंचे कई लोग पीकर जश्न मनाएंगे, फिर गाड़ियां ड्राइव करते हुए लौटेंगे। लाइसेंसी जगह से पी-पाकर लौटने वाले ऐसे लोगों के साथ क्या पुलिस रियायत बरतेगी? इस बारे में द स्तंभ ने एसएसपी डा. लाल उमेद से क्लीएरिटी ले ली है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ जो भी पुलिस की पकड़ में आएगा, उसके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव वाले नियम से ही कार्रवाई होगी यानी गाड़ी जब्त और 15 हजार रुपए वाला चालान वगैरह। यह नहीं पूछा जाएगा कि लाइसेंसी जगह से पीकर आ रहे हो या किसी रैंडम जगह पर बोतल खोल ली थी। अब अहम सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस ने ऐसी सख्त तैयारी कर ली है, तो प्रशासन को लेटनाइट पार्टियों में शराब की अनुमति देने की क्या जरूरत थी ?
न्यू इयर सेलिब्रेशन के दौरान माहौल बिगाड़नेवालों पर सख्ती बरतने की तैयारी है। एसएसपी डा. लालउमेद ने बताया कि राजधानी में हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए 50 गश्ती दल रात 9 बजे से निकल जाएंगे। इस दौरान जिले में 24 नाके लगाए जा रहे हैं, जिनमें 16 रायपुर शहर एरिया में हैं। इन नाकों पर सब मिलाकर 700 अफसर-जवानों को तैनात कर दिया गया है। हर नाके पर एक ब्रीथ एनलाइजर जरूर होगा, जिससे पता चलेगा कि शराब पीकर कौन ड्राइविंग कर रहा है। वीआईपी रोड और आसपास चारों तरफ नाकेबंदी की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि कोई व्यक्ति कहां से पीकर आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। नाकों से जो भी पीकर गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
सभी पार्टियों में डीजे बैन… हालांकि ये हो नहीं पाता
अफसरों ने बताया कि अदालत के निर्देश के अनुसार सभी लेटनाइट पार्टियों में डीजे बैन कर दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप किया गया है। ऐसी पार्टियों में साइंड सिस्टम लगाए जा सकते हैं, लेकिन इनका शोर भी मानक स्तर पर रहना चाहिए, वर्ना कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। हालांकि डीजे बैन का निर्देश लागू हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई लेट नाइट पार्टियों में सेलिब्रिटी डिस्को जाकी (डीजे) ही बुलवा लिए गए हैं।
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