RERA POWER: अपार्टमेंट-सोसाइटी में रहनेवालों ने मेंटेनेंस फीस नहीं दी तो रेरा ब्याज समेत करेगा वसूली

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को किसी कॉलोनी-सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहनेवालों से मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए बड़ा पॉवर मिल गया है। वह कुछ ऐसा है कि कॉलोनी या फ्लैट्स निर्माण के बाद रजिस्टर्ड सोसाइटी को सौंप दिए जाते हैं तो उनके हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके मेंटेनेंस का जिम्मा उस सोसाइटी का हो जाता है और वही सबसे मेंटेनेंस शुल्क लेती है। अगर किसी रहवासी ने इसका पेमेंट नहीं किया तो सोसाइटी इसकी शिकायत अब रेरा से कर सकेगी। रेरा सुनिश्चित करेगा कि शुल्क नहीं देने वालों को बकाया राशि ब्याज के साथ दिलवाए। यही नहीं, अगर कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार भी रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।