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रायपुर के लोग प्रापर्टी टैक्स अप्रैल नहीं, 30 जून तक पटाएंगे तो भी मिलेगी छूट

काम की खबर... अभी छूट 30 अप्रैल तक, यह दो महीने बढ़ाई जाएगी

  • शहर को सुंदर रखना माल वालों की भी जिम्मेदारी… निगम अब बड़े शापिंग माल संचालकों को भी रायपुर के साफ-सुंदर रखने की जिम्मेदारी देने जा रहा है। शनिवार को निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने योजना के लिए सभी प्रमुख माल जैसे मैगनेटो, अंबुजा, सिटी माल, 36-सिटी माल और ट्रैजर आईलैंड के संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ इस पर मंथन किया। 

रायपुर के जो लोग साल शुरू होते ही संपत्ति कर यानी प्रापर्टी टैक्स अदा कर देते हैं, ऐसे लोगों को नगर निगम इस बार फायदा देने जा रहा है। एक दिन पहले तक सूचना थी कि जो लोग वर्ष 2024-25 का प्रापर्टी टैक्स 30 अप्रैल तक पटा देंगे, उन्हें सवा 6 प्रतिशत छूट मिलेगी। अर्थात, अगर आपके मकान या किसी भी प्रापर्टी का सालाना टैक्स 5 हजार रुपए है, तो समझिए कि 310 रुपए की छूट मिल जाएगी, यानी 4690 रुपए ही अदा करने होंगे। आप आनलाइन टैक्स जमा करें, या जोन दफ्तर जाकर सीधे आफलाइन टैक्स अदा करें, छूट दोनों ही स्थिति में दी जाएगी।

नगर निगम ने छूट 1 अप्रैल से ही लागू कर दी, लेकिन टैक्स पेमेंट का साफ्टवेयर अपडेट नहीं था। इस वजह से छूट की स्कीम 12 अप्रैल से प्रभावी हो सकी। फिलहाल निगम ने टैक्स में छूट की तारीख 30 अप्रैल रखी है, लेकिन चूंकि स्कीम शुरू होने में देरी हुई और दूसरा, नगर निगम शुरू में टैक्स पटाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहता है, इसलिए इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की तैयारी है। जिस तरह साल के अंत में होता है कि छुट्टी के दिनों में भी निगम के जोन दफ्तर जाकर आफलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं, वैसा अभी नहीं है। अगर आपको टैक्स के तौर पर कैश या चेक जमा करना है, तो कार्यालयीन दिवस में ही जाना होगा।

पिछले साल का टैक्स नहीं दिया को पेनल्टी देनी होगी

नगर निगम दो-तीन साल पहले तक ऐसी स्कीम लाता था कि पिछले साल (इस बार 2023-24) का टैक्स अगर 31 मार्च तक नहीं पटा सके, तो अप्रैल में भी पेनल्टी में छूट दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन्होंने पिछले साल का टैक्स अदा नहीं किया है, उन्हें पेनल्टी देनी होगी। लेकिन पेनल्टी बहुत कम है और वार्षिक हिसाब से काउंट होती है। अफसरों का कहना है कि पिछले साल का बचा टैक्स अभी अदा कर देंगे, तो पेनल्टी काफी कम लगेगी।

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