कवर्धा हादसे को हाईकोर्ट ने बनाया जनहित याचिका, कलेक्टर समेत 10 होंगे पक्षकार
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में 24 मई को इस मामले की सुनवाई
सड़कों की खराब हालत की सूचनाओं को अक्सर जनहित याचिका मानकर सुनवाई करने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कवर्धा के बाहपानी घाट में 19 बैगा आदिवासियों की मौत की खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 24 मई, शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ऐसे गंभीर मामलों में अक्सर स्वतः संज्ञान लेते रहे हैं। कवर्धा हादसे में रजिस्टर केस में हाईकोर्ट ने कवर्धा कलेक्टर के साथ शासन की ओर से परिवहन आयुक्त, पीडब्लूडी सचिव, स्टेट-नेशनल हाईवे के अफसरों को मिलाकर कुल 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। गौरतलब है, कवर्धा के कुकदूर इलाके में भीषण हादसे में 19 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें 17 महिलाएं और 2 पुरुष थे। एक पिकअप पर 36 लोग सवार थे और तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे थे।
कारणों पर सवाल उठा चुके पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर
कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे वरिष्ठ नेता तथा कवर्धा के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर इस हादसे के कारणों को लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। कई तर्कों के साथ वे स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि ब्रेक फेल से हादसे की आशंका नहीं के बराबर है। असल वजह की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।