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प्राइवेट स्कूलों में आरटीई से एडमिशन, पहले चरण की लाटरी 20 मई सोमवार से

छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के निशुल्क एडमिशन के लिए पहले चरण की लाटरी और स्कूलों के आवंटन का सिलसिला सोमवार, 20 मई से शुरू होगा। आनलाइन पोर्टल पर की जाने वाली यह प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी। पहले चरण में जिन बच्चों को स्कूल आवंटित हो जाएंगे, उनका दाखिला 1 जून से 30 जून तक किया जाएगा। इसके बाद आरटीई की जितनी सीटें प्राइवेट स्कूलों में खाली बचेंगी, उनके लिए आनलाइन आवेदन 1 जुलाई से फिर शुर होंगे और यह सिलसिला 8 जुलाई तक चलेगा। दूसरे चरण में दिए गए आवेदनों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई तक की जाएगी। इसके बाद दोबारा लाटरी और स्कूलों का आवंटन 22 से 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आरटीए से प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तैयार कार्यक्रम को मंजूरी दी है। निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार द्वितीय चरण के लिए नवीन स्कूल पंजीयन (आवेदन) और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून तक होगा। दूसरे चरण की पूरी प्रक्रिया निपट जाने के बाद ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 30 तारीख तक चलेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों, संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सचिव कोमल परदेशी के कलेक्टरों को निर्देश- सभी सीटें भरी जाएं 

शिक्षा सचिव परदेशी ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलवाया जाता है। लेकिन यह बात भी आ रही है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को अधिनियम की मंशा के अनुरूप इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों के पूरे एडमिशन हो जाएं।

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