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साय कैबिनेट के फैसले : सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के लिए स्थानीय को वरीयता… अग्निवीर को पुलिस, वन और जेल प्रहरी भर्ती में 10% आरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता (गेस्ट लेक्चरर) नीति में संशोधन करते हुए प्रदेश के पात्र अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में वरीयता देने का फैसला किया है। सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार 30 september को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

सीएम साय कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में लागू *अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधित नीति-2026 का अनुमोदन किया है। इसमें पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला भी किया है। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म *‘हनुमान अंश’* को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में संबंध प्रक्रिया का अनुमोदन किया है।

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