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मंदिरहसौद और अभनपुर में नए कानून के तहत आधी रात FIR…रेंगाखार में सबसे पहले

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) यानी पुलिस के नए कानून में छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात 12.30 बजे कवर्धा जिले के रेंगाखार थाने में दर्ज की गई है। तकरीबन इसी समय में रायपुर के मंदिरहसौद थाने में बीएनएस के तहत मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई है। अभनपुर पुलिस ने भी लगभग इसी समय एक युवक की रिपोर्ट पर उसके भाई की खुदकुशी का मामला भी कायम किया है। इस तरह, छत्तीसगढ़ में जुलाई की पहली तारीख को आधी रात से ही नए कानून के तहत एफआईआर का सिलसिला शुरू हो गया।

रायपुर एसएसपी आईपीएस संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मंदिरहसौद में मारपीट और गालीगलौज के मामले में नोहर रात्रे की रिपोर्ट पर अमित राजपूत के खिलाफ धारा 256, 351(2) के तहत दर्ज किया गया है। इन अपराधों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में ये नई धाराएं हैं। अगर यही केस 30 जून को दर्ज होता, तो इसमें आईपीसी की धारा 294 और 506 के तहत अपराध दर्ज होता। इसी तरह, अभनपुर थाने में नए कानून के तहत पहली एफआईआर अकाल मृत्यु की सूचना पर धारा 194 के तहत की गई है। अभनपुर पुलिस ने परसदा के लोकेश नाम के व्यक्ति की सूचना पर मर्ग कायम किया। उसने अपने भाई की खुदकुशी की सूचना पुलिस को दी थी। एक दिन पहले तक मर्ग सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज किए जा रहे थे।

नया कानून लागू होने पर हर थाने में कार्यक्रम

एसएसपी संतोष सिंह ने नया कानून लागू होने को उत्सव की तरह मनाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के बाद रायपुर जिले के सभी थानों में सुबह 11 बजे नए कानून का उत्सव मनाया गया। इस दौरान हर थाने में टीआई या थाना प्रभारी के साथ उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।

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