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शहरी लोगों को पीएम आवास चाहिए, तो फार्म के साथ 6 दस्तावेजों का होना जरूरी

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे चल रहा है। हालांकि सर्वे का कल अंतिम दिन है, लेकिन शासन से संकेत हैं कि फार्म के साथ 10 तारीख तक दस्तावेज लिए जा सकते हैं। इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि लोग फार्म तो भर रहे हैं, उन्हें जमा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले भी भरा था पर आवास नहीं मिला। ऐसे लोगों को हम बता दें कि छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति के लिए छह दस्तावेज अनिवार्य किए हैं। अगर पीएम आवास का फार्म मंजूर होने की श्योरिटी चाहिए तो इन दस्तावेजों का इंतजाम करना होगा। राज्य शासन ने राजस्व विभाग को भी निर्देश दे रखे हैं कि हितग्राही के लिए इनमें से दो जरूरी दस्तावेजों को उपलब्ध करने में सहयोग करना है।

दस्तावेज जो पीएम आवास के लिए अनिवार्य 

  1. आवेदक का आधार विवरण (आधार कार्ड जिसमें नाम-पता-जन्म का उल्लेख।
  2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण जिनमें इन सभी बातों का उल्लेख हो।
  3. आवेदक के बैंक खाते का ब्योरा (आधारा से लिंक खाता नंबर, आईएफएससी)।
  4. जो आवेदन कर रहा है, उसका प्रशासन से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
  5. जाति प्रमाण पत्र (इसकी अनिवार्यता एसटी-एसपी और ओबीसी वर्ग के लिए)
  6. आवेदन का जमीन संबंधी कागज (लीज, पट्टा या इस तरह का कोई दस्तावेज।

अभी पीएम आवास योजना 2.0 के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे चल रहा है। यह सर्वे उन लोगों के हैं, जिनका नाम पूर्व के पीएम आवास वाले किसी सर्वे में नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जिनका पीएम आवास की सूची में नाम है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना में लिया जाएगा। इसके बाद आवास 2.0 के सर्वे में जिनका नाम आएगा, उन्हें आवंटन होगा। लेकिन इन दस्तावेजों के बगैर यह मुमकिन नहीं है। अभी स्क्रूटनी में ऐसे फार्म बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, जिनके पास जमीन के किसी भी तरह के मालिकाना हक टाइप के दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना भी मुश्किल है।

 

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