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पेट्रोल पंप खोलना चाहें तो इसे छत्तीसगढ़ ने किया आसान… राज्य से लाइसेंस की जरूरत साय सरकार ने खत्म की… अब केंद्र-कंपनियों के नियमों का पालन ही पर्याप्त

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना आसान कर दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने पेट्रोल पंपों के लिए छत्तीसगढ़ शासन से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी, यानी अब राज्य से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बदलाव का फैसला छह माह पहले लिया गया था, जिसे लागू कर दिया गया है। अब स्थिति यह है कि जो भी पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैंस, उन्हें केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम तथा पेट्रो कंपनियों के रूल्स ही फालो करने होंगे। राज्य की ओर से दोहरे लाइसेंस की प्रक्रिया खत्म करके पंप खोलने में आसानी कर दी गई है। अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो इस फैसले को ऐसे समझ सकते हैं। दरअसल इस नियम से पहले तक पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए कलेक्टर के जरिए खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय का लाइसेंस लेना होता था। एक से तीन वर्ष की अवधि में इस लाइसेंस का रिनीवल लगता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा।

इस फैसले को लागू करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस फैसले से पेट्रोल पंप खोलने वालों को राहत मिले। साथ ही पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस तरह, अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। एक और अहम बात यह भी है कि ग्रामीण इलाकों में इस नियम के बाद ज्यादा संख्या में पेट्रोल पंप खुलेंगे तो लोगों के लिए ईंधन भी नजदीक ही उपलब्ध होगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। सीएम साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

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