मकानों के नक्शे में “नक्शेबाजी”… रायपुर के 5 इंजीनियर एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट… नगर निगम कमिश्नर का बड़ा एक्शन
रायपुर में भवन अनुज्ञा (बिल्डिंग परमिशन ) प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 5 पंजीकृत इंजीनियरों को 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने भवन अनुज्ञा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया कि संबंधित इंजीनियरों ने बीपीएमएस (बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम ) पोर्टल पर प्रस्तुत प्रकरणों में बार-बार तकनीकी त्रुटियां की गईं। जिसके कारण आवेदन लगातार री-असाइन होते रहे तथा भवन अनुज्ञा प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो सका।
निगम अफसरों ने बताया कि इन अनियमितताओं के संबंध में सभी संबंधित इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसरदिया गया। स्पष्टीकरणों का परीक्षण करने पर वे संतोषजनक नहीं पाए गए, जबकि एक प्रकरण में निर्धारित समयावधि में जवाब भी नहीं दिया गया। इस आधार पर कमिश्नर मिश्रा ने भवन अनुज्ञा प्रक्रिया की पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से 5 पंजीकृत इंजीनियरों को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी कर दिया।
ब्लैकलिस्ट अवधि के दौरान सभी 5 पंजीकृत इंजीनियर नगर निगम रायपुर के बीपीएमएस पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रकार के भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। उनके नाम से कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम कमिश्नर ने कहा कि नगर पालिक निगम रायपुर में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, दस्तावेजों की कमी, तकनीकी त्रुटि अथवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। भविष्य में भी यदि किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट अथवा इंजीनियर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।



