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जिला पंचायत के सदस्य, जनपदों के अध्यक्ष-सदस्य, सरपंच-पंच का आरक्षण 28-29 को… 33 जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण 30 दिसंबर को निमोरा में

शहरी निकायों के बाद अब शासन ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच-पंच के आरक्षण की तारीख घोषित कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत के केवल सदस्य, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य तथा पंचायतों में सरपंच और पंच के लिए आरक्षण 28 और 29 दिसंबर को होगा। यह आरक्षण सभी जिलों में कलेक्टर करेंगे। 29 दिसंबर को ही इनके लिए आरक्षण की सूची जिलों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजनी होगी। इसके अगले दिन यानी 30 दिसंबर को प्रदेशभर के 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण किया जाएगा। यह राजधानी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में होगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण की घोषणा के साथ ही सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि फरवरी में संभवतः बजट सत्र के बाद नगरीय और पंचायत, दोनों ही चुनाव आगे-पीछे निपटाए जा सकते हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर 23 दिसंबर को सभी जिलों के कलेक्टरों ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण (जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर) की सूचना प्रकाशित कर दी थी। मंगलवार को इसी आरक्षण का शिड्यूल घोषित किया गया है। इसके मुताबिक  सारणी घोषित कर दी गई है। इसके अनुसार 28 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के आरक्षण की कार्यवाही सभी जिलों में कलेक्टर करेंगे। आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर 29 दिसम्बर को कलेक्टरों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास को जानकारी भेज दी जाएगी। इसके अगले दिन यानी 30 दिसंबर को राज्य के 33 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में पंचायत विभाग के डायरेक्टर इस आरक्षण प्रक्रिया को पूरी करेंगे। इसकी सूचना भी उसी दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भेजी जानी है। अर्थात, त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए भी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया 30 दिसंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।

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