रायपुर दक्षिण के नतीजों पर किसी तरह के ज्ञान का प्रसारण 13 से 20 नवंबर तक बैन… एग्जिट पोल इसके बाद

रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कंडक्ट करने तथा इसके प्रसारण पर बैन लगा दिया है। आयोग ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारगी किया है। आशय यह है कि मतदान के बाद चौक-चौराहों तथा सरकारी गलियारों में कहीं भी नतीजों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी भी तरह के प्रचार माध्यम में प्रसारित नहीं कर सकते। वजह ये है कि 13 नवंबर के बाद भी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चलेंगे। यहां होने वाले किसी भी तरह के प्रसारण के जरिए वहां के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आयोग ने यह कदम उठाया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर दक्षिण के एग्जिट पोल 13 से 20 नवंबर तक रोकने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में उस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। अधिसूचना में ही इस बात का उल्लेख है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर 2024 को सुबह 7 बजे से 20 नवम्बर 2024 की शाम साढ़े 6 बजे तक इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।