टू-व्हीलर पर पीछे वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य… हेलमेट नहीं देने वाले शोरूम भी अब निशाने पर… अपर आयुक्त डी रविशंकर की सीधी चेतावनी
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने बाइक-स्कूटर्स पर पीछे बैठने वालीं के लिए भी हेलमेट की अनिवार्यता पर सख्त रवैया अपना लिया है। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हाईवे और अन्य सड़कों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं, बिना हेलमेट वाहन बेचने और चलाने वालों पर तत्काल सख्त एक्शन लिया जाए। विभाग के जो अधिकारी इस मामले में कोताही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बनाई जा रही है।
अपर परिवहन आयुक्त के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन ज़रूरी हो गया है। विभाग ने यह कदम पिछले दो वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उठाया है ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का जमीनी स्तर पर पालन सुनिश्चित कराया जा सके। परिवहन विभाग के नए फरमान के बाद अब ऑटोमोबाइल शोरूम से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की डिलीवरी देना भारी पड़ेगा।



