साय कैबिनेट : सभी शराब दुकानें चालू रहेंगी… रेट भी अभी वाले, सिर्फ फॉरेन लिकर में एक्स्ट्रा ड्यूटी खत्म… उपभोक्ता आयोग में सदस्य का एक और पद

छत्तीसगढ़ के रजत जयंती बजट की पूर्वसंध्या पर सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। पिछले साल की शराब नीति को सरकार ने इक्का दुक्का संशोधन के साथ यथावत रखा है। इस साल एक भी शराब दुकान बंद नहीं की जा रही है। शराब का रेट भी पिछले साल जैसा ही रहेगा।इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के तीव्र निराकरण के लिए उपभोक्ता आयोग में सदस्य का एक पद बढ़ा दिया गया है। महानदी मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में करीब ढाई घंटे चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
सीएम साय कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इस साल के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया।यह पिछले साल जैसी ही है। इस साल भी 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा में पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन द्वारा होगा। शराब पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त होगा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी कर दिया है।
सीएम साय कैबिनेट ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त कर दिया है। चूंकि वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ रूपए से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं, ऐसे में बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है। इस कारण सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
सीएम साय की कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक विकास नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।