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दक्षिण के रण में बने रहेंगे आकाश शर्मा… वोटर लिस्ट में दो जगह नाम डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं… भाजपा की आपत्ति खारिज

रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव रण में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा बने रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस आधार पर लगाई गई थी कि आकाश का नाम सुंदरनगर और अर्जुदा (बालोद) की मतदाता सूचियों में है। किसी का भी नाम दो जगह की मतदाता सूची में नहीं हो सकता है, इसलिए भाजपा ने नामांकन ही निरस्त करने की मांग की थी। इससे राजनैतिक सरगर्मी भी तेज हो गई थी, क्योंकि शिकायत सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से की गई थी। लेकिन दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशी आकाश के लिए राहतभरा फैसला आ गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत को खारिज करते हुए उनके नामांकन पत्र को मंजूर कर लिया है.

बताते हैं कि जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस शिकायत के बाद चुनाव और पीपुल्स रिप्रजेंटेशन (पीआर) एक्ट 1951 को खंगलवा लिया था। निर्वाचन कार्य और नियमों में माहिर अफसरों तथा विधि विशेषज्ञों की मदद ली गई। पीआर एक्ट की धारा 33 का बारीकी से अध्ययन किया गया। इस धारा के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा जगह की वोटर लिस्ट में है, तो यह उसके नामांकन पत्र के डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं हो सकता। यही नहीं, दूसरी जगह नाम कटवाने के आवेदन की अनिवार्यता भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके लिए आनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। इन सब नियमों के बारीकी से अध्ययन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने आकाश शर्मा के खिलाफ की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसी के साथ, रायपुर दक्षिण के चुनाव में ताकतवर विपक्ष की मौजूदगी को लेकर गहराए शंका के बादल भी छंट गए हैं तथा आकाश शर्मा चुनाव रण में बने रहेंगे।

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