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अमित जोगी को 3 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा… रायपुर कोर्ट से सजा काटने भेजा जाएगा जेल… हाईकोर्ट के 78 पेज के फैसले में 3 अंतिम पन्ने यहां देखें

रायपुर में करीब 24 साल पहले हुए रामअवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने पूरे केस की सुनवाई के बाद 78 पेज का फैसला दिया है। इस फैसले के अंतिम तीन पेज अहम हैं, जिनमेंं हाईकोर्ट ने कहा है कि जो सजा याह्या ढेबर, अभय गोयल, चिमन सिंह और फिरोज सिद्दीकी को दी गई थी, वह अमित जोगी को भी दी जानी थी। चीफ जस्टिस सिन्हा और जस्टिस वर्मा ने अमित जोगी को हत्या की धारा यानी आईपीसी की दफा 302 और आपराधिक साजिश यानी दफा 120-बी का दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अमित जोगी बेल पर हैं और तीन हफ्ते के लिए उनके बेल बांड आपरेटिव होंगे, इसलिए तीन हफ्ते के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। ट्रायल कोर्ट अमित जोगी को कस्टडी में लेकर वह सजा काटने के लिए जेल भेजेगी, जो हाईकोर्ट ने सुनाई है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि ताजा फैसला तथा पूर्व के रिकार्ड संबंधित ट्रायल कोर्ट को भेजे जाएं, ताकि आज से एक हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट जरूरी एक्शन ले सके।

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