रायपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं… सांसद बृजमोहन के सवाल पर संसद में बताया विधि राज्यमंत्री ने

बिलासपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ रायपुर में खोलने की मांग काफी अरसे से चली आ रही है। रायपुर के दिग्गज सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री का जवाब आया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रायपुर या प्रदेश के किसी भी स्थान पर खंडपीठ शुरू करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं आया है। अर्थात फिलहाल रायपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं खुलने वाली है। विधि मंत्री ने बताया कि केवल नागालैंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फुल हाईकोर्ट खोलने का अनुरोध किया है। इसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 में संशोधन करना होगा।
सांसद बृजमोहन ने सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ समेत राज्य सरकारों से हाईकोर्ट और उनकी खंडपीठों की स्थापना के लिए आए अनुरोध का क्या ब्योरा है। इससे संबंधित दो और सवाल थे। इस प्रश्न के जवाब में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रायपुर या किसी स्थान पर नई खंडपीठ खोलने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। अन्य संबंधित प्रश्न पर विधि राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की नई खंडपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त होना अनिवार्य है। ऐसे प्रस्ताव में अवसंरचना, व्यय प्रावधान और संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश भी शामिल होनी चाहिए। इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास नहीं है। बता दें कि सांसद बृजमोहन छत्तीसगढ़ के जुड़े सवालों को केंद्र सरकार के सामने लगातार उठा रहे हैं।