अहम फ़ैसला : छत्तीसगढ़ पीएससी-2021 के सलेक्ट डिप्टी कलेक्टर-डीएसपी को जॉइनिंग देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश… इसी चयन की जांच कर रही सीबीआई

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती 2021 में चयनित उम्मीदवारों के मामले में बुधवार को अहम फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार उस वर्ष के सेलेक्टेड डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी को नौकरी में जॉइन करवाना होगा। बता दें कि इसी साल पीएससी के चयन में स्कैम की सीबीआई जांच चल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
बता दें कि संबंधित वर्ष में पीएससी के चयन में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कर रही है। इसी सीबीआई जांच का हवाला देते हुए चयनित उम्ममीदवारों को नियुक्ति आदेश नहीं दिया है। इसलिए चयनित डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क है कि उनका चयन मेरिट पर किया गया था। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है और केस भी दर्ज नहीं है। इसलिए उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। तब हाईकोर्ट ने इन चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया था।


