साय सरकार ने आर्म्ड फोर्स के लिए स्थानीय युवाओं को उम्र में दी 5 साल की छूट, नई शिक्षा नीति भी लागू
सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के रायपुर ग्रेटर (कैपिटल) और गुड गवर्नेंस पर बड़े फैसले
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए अहम फैसला लेते हुए सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्स) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय युवाओं को उम्र में 5 साल की छूट दे दी है। यही नहीं, गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए साय सरकार ने नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन कर दिया है। यह विभाग ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को मिलाकर बनेगा। अभी यह शाखाएं जीएडी में थीं।
साय कैबिनेट ने व्यक्तिगत वन पट्टाधारकों की मृत्यु पर उनके काबिज वारिसान के नाम रिकार्ड के हस्तांतरण को आसान बनाते हुए एक प्रक्रिया तय कर दी है। प्रक्रिया के तहत भविष्य में नक्शे की जिओ रिफ्रेंशिंग में भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में होगा। इसी तरह, साय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नवीन शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू कर दी गई है।
राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण बनेगा, 5 करोड़ मंजूर
सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) के कांसेप्ट पर आगे बढ़ते हुए इसके लिए प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। इसका डीपीआर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण करेगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग को इसका प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
सशस्त्र बलों में इन वर्गों में दी गई छूट
कैबिनेट ने अहम फैसला करते हुए सहायक प्लाटून कमांडर (एपीसी नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान कर दी है। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए, आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए दी गई है।
नवा रायपुर में सीएम आवास की तिथि बढ़ी
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवास के लिए पंजीयन तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके अलावा सीनियर आईएफएस और चीफ इंजीनियर स्तर के शासकीय पद के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने लिए हैं।