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गाड़ी का ई-चालान आया और पटाया नहीं गया, तो मई की लोक अदालत में आखिरी मौका… रजिस्ट्रेशन इन थानों में

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिछले करीब एक महीने के लोगों के फोन पर ई-चालान के मैसेज आ रहे हैं और राजधानी रायपुर में ऐसी बंपर कार्रवाइयां हुई हैं। चूंकि तात्कालिक तौर पर ई-चालान भेजने के बाद कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसे पटाते नहीं हैं। ऐसे पेंडिंग ई-चालान पटाने के लिए रायपुर के लोगों के पास मौका यह है कि वे मई में होने वाली लोक अदालत में चालान पटा सकते हैं। इसके लिए शहर के आधा दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक थानों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो 5 मई तक चलेगा। रायपुर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट ने चेतावनी दी है कि मई की लोक अदालत में भी चालान अदा नहीं हुआ, तो उसके बाद ऐसी गाड़ियों की जब्ती शुरू कर दी जाएगी और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

लोक अदालत में ऐसे चालान अदा करने की सुविधा दी जाएगी, जिनका ई-चालान 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले भेजा गया है। ऐसे सभी वाहन स्वामियों को उनके मोबाइल पर भी इस बारे में सूचना देने की शुरुआत की गई है। लोक अदालत में ई-चालान पटाने के लिए शहर के 9 ट्रैफिक थानों तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह (गंज), भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, (पुराना बस स्टैंड), पचपेड़ीनाका और ट्रैफिक मुख्यालय कालीबाड़ी में 5 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार ने चेतावनी दी है कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण लंबित होंगे तो संबंधित हर वाहन को जब्त करके कोर्ट में पेश करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा।

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