देश-विदेश

अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, जेल से निकलते ही कहा-देश को तानाशाही से बचाना है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किसी प्रतिबंध का जिक्र नहीं, 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उनकी जमानत की समय सीमा 1 जून तय की गई है, यानी उन्हें 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। देश में आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई के बाद दोपहर 2 बजे किया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि जमानत के दौरान केजरीवाल पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसे किसी प्रतिबंध का जिक्र नहीं किया गया है। अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटे के भीतर शाम को केजरीवाल रिहा हो गए। बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने पहली स्पीच में कहा- देश को तानाशाही से बचाना है…।

केजरीवाल के वकीलों के मुताबिक जमानत तक केजरीवाल मुख्यमंत्री की हैसियत से कोई सरकारी काम नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। देशभर में आखिरी चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होनी है, इसलिए केजरीवाल के अगले 20 दिन तक जेल से बाहर रहने को इंडिया गठबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पं. बंगाल की सीएम ममता बेनर्जी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर राहत जताई है। दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब में आप पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं और केजरीवाल की रिहाई का इंतजार कर रहे थे।

केजरीवाल के वकीलों ने नतीजों के दिन यानी 4 जून तक के लिए मांगी थी राहत

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें अंतरिम राहत 51 दिन के बाद दी गई है। केजरीवाल के वकीलों ने चुनाव प्रचार के लिए राहत मांगी थी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। इस आधार पर उनकी रिहाई से गलत संदेश जाएगा। सभी पक्षों को बेहद संक्षेप में सुनने के बाद सुुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम राहत दी। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने 4 जून यानी चुनाव परिणाम के दिन तक के लिए राहत मांगी थी।

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