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छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक… शासन को नोटिस, जवाब तक परीक्षा नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाली शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने आज 9 अक्टूबर को यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य शासन इस मामले पर अपना जवाब पेश नहीं करता, तब तक परीक्षाएं नहीं होंगी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) और शिक्षक (Teacher) दोनों पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक, सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। यह भर्ती प्रक्रिया कुल 2,292 पदों पर की जा रही थी, जिसके लिए आवेदन जुलाई और अगस्त 2026 में लिए गए थे।

वकीलों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों और दिव्यांगों के लिए तय आरक्षण रोस्टर के नियमों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विज्ञापन में नियमों के बदलाव के कारण दिव्यांगों का आरक्षण प्रभावित हुआ है।

 

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