बिजली बिल हाफ योजना में दिया जा रहा लाभ जारी… 400 यूनिट खपत में 200 यूनिट की छूट मिलती रहेगी
छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद सीएम विष्णु देव साय सरकार की ‘बिजली बिल हाफ योजना’ के तहत मिलने वाली छूट पहले की तरह जारी रहेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, जिन घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% की छूट (हाफ बिल) का लाभ मिलता रहेगा।
साय सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के तहत मासिक 400 यूनिट तक खपत करने वाले परिवारों को शुरुआती 200 यूनिट पर आधा बिल ही देना होगा। इससे राज्य के लगभग 70 से 75 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यही नहीं, महिला स्व-सहायता समूहों, पोहा-मुरमुरा मिलों और ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों (बस्तर व सरगुजा) के अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटरों को मिलने वाली 10% की छूट बरकरार रहेगी। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली उपयोग पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कृषि पंपों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था यथावत रहेगी। गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंपों के लिए ऊर्जा प्रभार की छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
सीएम साय ने हाल ही में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 की भी शुरुआत की है। इसके तहत 31 मार्च 2023 तक के पुराने बकाया बिजली बिलों पर 100% सरचार्ज (व्याज) माफ किया जा रहा है। इस राहत योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून है, जिसका लाभ उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ ऐप के जरिए उठा सकते हैं।



