पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत… डबल बेंच ने मनीलॉण्डरिंग मामले में दी राहत… जेल से रिहा होंगे, अभी स्पष्ट नहीं

भूपेश बघेल सरकार में प्रभावशाली रहे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब स्कैम में मनीलॉण्डरिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज़मानत दे दी है। क़ानूनी सलाहकारों से संबंधित लाइव लॉ ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने की सूचना दी है। पूर्व आईएएस टुटेजा पिछले कुछ महीनों से शराब स्कैम और इससे जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए थे। उनके ख़िलाफ़ ईडी और छत्तीसगढ़ की एजेंसी ईओडब्लू में भी मुकदमे रजिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुया की डबल बेंच से जमानत का आदेश हुआ है। यह स्पष्ट नहीं है कि मनीलॉंडरिंग केस में जमानत मिलने के बाद पूर्व आईएएस टुटेजा की आज-कल में रिहाई हो पाएगी या नहीं। ईडी के अधिवक्ता तथा छत्तीसगढ़ के उप महाधिवक्ता सौरभ पांडे ने द स्तम्भ से कहा कि जमानत आदेश के अवलोकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व आईएएस पर और भी केस दर्ज हैं।