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सरकारी अफसर-कर्मचारियों की छुट्टी पर अगले तीन माह तक रोक… पूर्व अनुमति के बिना गए तो ब्रेक इन सर्विस, देखें आदेश

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले 3 महीनों के लिए रोक लगा दी है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की सुचारू निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह प्रतिबंध आगामी जनगणना (Census) और ‘सुशासन तिहार’ (Good Governance Festival) के सफल क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक छुट्टियों पर यह रोक 22 अप्रैल 2026 से अगले 3 महीनों तक प्रभावी रहेगी। कोई भी कर्मचारी अब सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा और न ही छुट्टी पर जा सकेगा। बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर इसे अनुशासनहीनता और सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों या गंभीर कारणों के मामले में, कर्मचारियों को डिजिटल माध्यमों या फोन द्वारा सूचित करना होगा और उचित अनुमति लेनी होगी।

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