मोहम्मद अकबर का बड़ा खुलासा… अब चंदेरी की 59 एकड़ चरागान जमीन उद्योग के लिए ट्रांसफर… कहा- यह नियमों का बड़ा उल्लंघन, रोक लगाई जाए
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सिमगा तहसील के ग्राम चंदेरी में 59 एकड़ (23.93 हेक्टेयर) चरागाह भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए उद्योग विभाग को सौंपे जाने का गंभीर मुद्दा उठाया है। मोहम्मद अकबर के अनुसार यह हस्तांतरण दामाखेड़ा के 10 किमी दायरे में उद्योग न लगाने के आश्वासन के विपरीत है। साथ ही, यह सरकारी नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन है, जो सार्वजनिक चरागाह भूमि के अन्य उपयोग पर रोक लगाते हैं।
मोहम्मद अकबर ने दस्तावेजों के आधार पर बताया कि 6 फरवरी 2026 को चंदेरी की चरागाह भूमि (खसरा नंबर 1660, 2206, 2207, 1743) को उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर भुइयां पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया है। जबकि चंदेरी ग्राम पंचायत ने 20 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध किया था। यह विरोध 30 जुलाई 2026 की ग्राम सभा में भी दोहराया भी गया।पूर्व मंत्री ने कहा कि जो जमीन उद्योग विभाग को आवंटित की गई है, वह 8-10 पंचायतों के मवेशियों का एकमात्र चरागाह है, जिसके जाने से बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मोहम्मद अकबर ने इसे बड़ा भूमि विवाद बताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने तथा राजस्व मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।



