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महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट का नोटिफिकेशन… यह छूट जमीन मकान दुकान की रजिस्ट्री पर 7 मई से लागू

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं को जमीन और अचल संपत्ति की रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क में 50% की छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय 7 मई से राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार अब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यह छूट किसी भी अचल संपत्ति (जैसे जमीन, मकान, दुकान) के हस्तांतरण के उन दस्तावेजों पर मिलेगी जो महिलाओं के पक्ष में निष्पादित किए जाएंगे।   इसके अलावा सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी ₹25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी होने का अनुमान है, जिसे सरकार ने “रणनीतिक सामाजिक निवेश” बताया है। यही नहीं, सरकार ने हाल ही में रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60% उपकर (सेस) को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे अब प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का स्वामी बनाना, समाज में उनकी स्थिति मजबूत करना और उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र करना है।

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