कोल स्कैम में सौम्या की 5 माह बाद जमानत अर्जी, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई थी बेल
प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 9 माह पहले पिछली सरकार के जमाने में बेहद प्रभावशाली रहीं अफसर सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में हैं। पांच माह पहले सौम्या की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके बाद सौम्या की ओर से शुक्रवार को रायपुर की विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। एक अधिवक्ता के निधन के कारण रायपुर कोर्ट में कंडोलेंस की वजह से शनिवार को याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष अदालत ने बुधवार को सौम्या की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर ली है। इसके लिए कोर्ट ने ईडी से दस्तावेज मंगवाए थे, जो बुधवार को जमा करवा दिए गए।
ईडी के वकील सौरभ पांडेय…रायपुर कचहरी से उपमहाधिवक्ता तक का सफर
ईडी की ओर से इस केस में पैरवी छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल (उप महाधिवक्ता) सौरभ पांडेय करेंगे। अधिवक्ता पांडेय ने रायपुर कचहरी में ही प्रैक्टिस की। ईडी के वकील के तौर पर उन्होंने अदालत में कई बार जबर्दस्त दलीलें रखीं, तर्क-वितर्क किया इसलिए चर्चा में बने रहे। दो माह पहले इन्हीं विशेषताओं के कारण सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ का उप महाधिवक्ता नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार विशेष अदालत में बुधवार को सौम्या की जमानत अर्जी पर सुनवाई और बहस हुई, तो ईडी की ओर से डिप्टी एजी सौरभ पांडेय ही अपीयर होंगे।