महापौर-पार्षद चुनाव 11 फरवरी, नतीजे 15 फरवरी को… पंचायत चुनाव की वोटिंग 17, 20 और 23 फरवरी तथा सभी में अगले दिन नतीजे… प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, दोनों का एक साथ ऐलान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अजय सिंह ने नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव का कैलेंडर जारी किया। इसी के साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में महापौर तथा अध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। इसके लिए 22 जनवरी यानी बुधवार से नामांकन शुरू हो जाएगा और 28 जनवरी तक फार्म भरे जा सकेंगे। 31 जनवरी को नाम वापसी के साथ ही महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। प्रचार के लिए 10 दिन का समय दिया गया है और रायपुर समेत तमाम नगरीय निकायों में मतदान 11 फरवरी को करने के बाद 15 फरवरी को मतगणना होगी तथा उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। इसके लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। पंचायत चुनावों के लिए जारी कैलेंडर के मुताबिक उम्मीदवार 27 जनवरी से 3 फरवरी तक पर्चे दाखिल कर सकेंगे। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत तथा इनके अधीन वार्डों के उम्मीदवार 6 फरवरी तक तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान उक्त तिथि के अनुसार तीन दिन होंगे। जहां जिस दिन मतदान होगा, उसके अगले दिन मतगणना और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके अंतर्गत उद्घाटन लोकार्पण तथा घोषणाएं एवं अन्य ऐसे सभी सरकारी क्रियाकलापों पर रोक हो जाएगी, जिनसे मतदाताओं के प्रभावित होने की आशंका है।