महापौर-पार्षद चुनावों की आचार संहिता 2 घंटे बाद… पंचायत चुनाव की भी हो सकती है घोषणा… निर्वाचन आयोग से 3 बजे ऐलान

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय यानी नगर निगमों में महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष तथा सभी जगह पार्षदों के चुनाव की घोषणा अब से 2 घंटे बाद, यानी दोपहर 3 बजे किए जाने की पक्की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। चुनावों की घोषणा निर्वाचन आयोग इसी तरह प्रेस कांफ्रेंस में करते हैं। इसलिए यह साफ संकेत हैं कि निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के तुरंत बाद यानी तीन-साढ़े तीन बजे से राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह केवल नगरीय चुनावों के लिए रहेगी, या फिर पंचायत चुनावों की घोषणा भी साथ में हो जाएगा, केवल यही स्पष्ट होना बाकी है।
राज्य शासन ने नगरीय निकाय यानी महापौर-पार्षद और पंचायत चुनावों की तैयारी कर ली है। नगरीय निकायों की तैयारी तो पूरी है, यानी शहरों में चुनाव करवाने के लिए किसी तरह की नई तैयारी नहीं करनी होगी। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि महापौर और पार्षदों के चुनाव ईवीएम से होंगे। प्रशासनिक अमले ने ईवीएम का पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। केवल इसकी हार्डवेयर लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव होगा, जो हर चुनाव में होता है। मतदाता सूची तैयार कर ली गई है, आरक्षण भी किया जा चुका हैा। इस तरह, दोपहर 3 बजे महापौर और पार्षदों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यह बात पक्की है। हालांकि शासन से कई बार ऐसे संकेत आ चुके हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। पंचायतों में जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत हैं। इनमें आरक्षण को लेकर साय कैबिनेट ने रविवार को स्पष्ट कर दिया है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत की सीलिंग में ही होंगे। हालांकि कुछ अफसरों का कहना है कि मामूली पेंच हैं। इससे यह भी आशंका है कि पंचायत चुनाव थोड़ा डिले हों। लेकिन आला अफसरों के मुताबिक चुनाव की घोषणा हुई तो कोई मसला ऐसा नहीं है, जिस वजह से चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेे। इसलिए हो सकता है कि नगरीय निकाय के साथ पंचायत चुनाव की घोषणा भी करवा दी जाएगी। दोनों चुनाव साथ होंगे या अलग-अलग, यह भी राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस में स्पष्ट हो जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुर्व चीफ सेक्रेटरी अजय सिंह संबोधित करेंगे।