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शराब घोटाले में अनवर ढेबर की जमानत खारिज, ईओडब्लू ने किया छोड़ने का विरोध

रायपुर की विशेष अदालत ने चर्चित शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अनवर की तरफ से वकीलों ने लगभग ढाई सौ पेज की जमानत अर्जी लगाई थी, जिसमें गिरफ्तारी का इस आधार पर विरोध किया था कि जिस केस में एक बार ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी, उसी केस में दोबारा गिरफ्तारी विधिसम्मत नहीं है। लेकिन ईओडब्लू की ओर से अभियोजन पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि नई एफआईआर हुई है, कार्रवाई उसी आधार पर हुई है। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अनवर की जमानत खारिज कर दी।

अनवर ढेबर की जमानत अर्जी पर काफी लोगों की निगाहें थीं, क्योंकि ईओडब्लू की एफआईआर में आबकारी अफसरों को मिलाकर 71 आरोपी हैं। ईओडब्लू की ओर से ही इस मामले में अनवर के आलावा 5 और लोगों की गिरफ्तारी की चुकी है, जिसमें कुछ रिमांड पर हैं तो कुछ जेल भेजे जा चुके हैं। अनवर की याचिका पर बचाव पक्ष के वकीलों ने यह तर्क भी दिया कि जब इस केस में ईडी ने गिरफ्तारी की थी, तब स्वास्थ्यगत कारणों से अनवर को अदालत से जमानत दी गई थी। स्वास्थ्यगत समस्याएं अब भी हैं, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। ईओडब्लू ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि ईओडब्लू अभी इस केस में जांच जारी रखे हुए है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलने से प्रकरण प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है, अनवर को ईओडब्लू ने इस केस में प्रमुख आरोपियों में रखा है और तकरीबन दो हफ्ता पहले गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने के बाद जेल भेजा गया है।

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