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छत्तीसगढ़ में पहली से आठवीं तक के सरकारी शिक्षकों को टीईटी TET पास करनी ही होगी… साल में दो बार कंप्यूटर पर एग्जाम… पास नहीं तो नौकरी खतरे में !

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ा रहे शिक्षकों को अब टीईटी TET परीक्षा पास करनी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने पर सहमति दे दी है। शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कर्मचारी चयन मंडल के ज़रिए सीबीटी (कंप्यूटर आधारित) पद्धति से होगी। सरकार ने इस विशेष टीईटी को वर्ष में कम से कम दो बार आयोजन के निर्देश दिए हैं, ताकि सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के अवसर मिल सकें।

स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 में 1 सितंबर 2025 तथा पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को पारित निर्देश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार कक्षा पहली से आठवीं तक के ऐसे समस्त सेवारत शिक्षक, जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति के लिए निर्धारित स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देशित किया गया है कि गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का विशेष आयोजन किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 24 सितंबर 2026 को शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर राज्य सरकार ने सहमति प्रदान की है।

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