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बस ट्रांसपोर्टरों को बड़ा झटका… परमिट की फीस 4 गुना बढ़ाकर 10 हजार रुपए की गई… डुप्लीकेट लाइसेंस फीस दोगुनी… किसानों को बड़ी राहत भी

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने कुछ सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया है। बस परमिट की फीस 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अभी परमिट के लिए 2,500 रुपये फीस लगती है, जो 10000 रुपए कर दी गई है। यही नहीं, यदि बस परमिट समय पर रिन्यू नहीं कराया जाता है, तो देरी (Delay) के दिनों के आधार पर अलग से भारी जुर्माना देना होगा। इसमें 90 दिन, 180 दिन और 365 दिन की देरी के हिसाब से फीस का स्लैब लगातार बढ़ता जाएगा।इसके अलावा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की फीस दोगुनी हो गई है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई यह नई दरें राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तारीख से ही पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं। इसके अनुसार लाइसेंस की दूसरी कॉपी (Duplicate Copy) निकलवाने का शुल्क अब दोगुना हो गया है। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यूअल, ड्राइविंग बैज और मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं।

हालांकि यदि कोई किसान अपने नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर या ट्रॉली के लिए परमिट से जुड़ी कोई प्रक्रिया करता है, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।l अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आवेदकों को संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तय की गई फीस का केवल आधा (50%) ही भुगतान करना होगा।

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