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हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के ख़िलाफ़ सीडी कांड में कार्यवाही रोकी… विशेष सीबीआई कोर्ट में अभी आगे नहीं बढ़ेगा केस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2017 के चर्चित सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत देते हुए CBI की विशेष अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने या मामले को आगे बढ़ाने पर अंतरिम रोक रहेगी।

भूपेश बघेल ने निचली अदालत (सेशन कोर्ट) के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 24 जनवरी 2026 को उनके खिलाफ आरोप तय करने (Framing of Charges) की बात कही गई थी। भूपेश बघेल के वकीलों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं हैं जो गंभीर संदेह पैदा करते हों। यदि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही जारी रही, तो हाईकोर्ट में लगी यह मुख्य याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।

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