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हाईकोर्ट अलर्ट… अदालतों में नौकरी का झांसा देने वाला तो मुलजिम होगा ही… धोखेबाज को पैसे देने वालों पर भी केस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को अदालतों में नौकरी के नाम पर झांसा देने के मामलों में महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक न्यायालयों में नौकरी दिलाने का झांसा देने वालों पर तो धोखाधड़ी का मामला चलेगा ही, जो लोग ऐसे धोखेबाजों को नौकरी के लिए पैसे देंगे, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस चलाए जाएंगे। इस तरह, यह साफ कर दिया गया है कि धोखा देने वाला बड़ा गुनाहगार तो होगा ही, प्रलोभन में आने वाले भी अपराधी माने जाएंगे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने चीफ जस्टिस के आदेश से बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर की ओर से आम लोगों को सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के लिए किसी भी तरह के आश्वासन या प्रलोभन में आने से बचें, अन्यथा उन्हें भी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस सूचना के बाद भी देखने में आया है कि कुछ धोखेबाज ऐसे कृत्य में लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने आम लोगों से कहा है कि- हाईकोर्ट बिलासपुर, प्रदेेश की सभी जिला अदालतों तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अन्य संस्थानों में कोई भी व्यक्ति नौकरी वगैरह दिलाने का झांसा देखा, वह आपराधिक मुकदमे का उत्तरदायी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस तरह के प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करेगा (अर्थात नौकरी के लिए पैसे देगा) उसे भी आपराधिक मुकदमे के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

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