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बिलासपुर और सारंगढ़ समेत तीन जिलों में ज़मीन की गाइडलाइन दरें बदलीं… कल, 13 फ़रवरी से लागू

प्रदेशभर में जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरों में बदलाव का सिलसिला जारी है। आज बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू करने की मंज़ूरी दे दी गई है। नई दरें कल शुक्रवार, 23 फरवरी से लागू हो जाएँगी।

छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर से नई गाइडलाइन दरें लागू हैं। कई आपत्तियों के बाद राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं। इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों मंजूरी दे दी। इस आधार पर  तीनों जिलों में 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। अफसरों ने बताया कि नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर है। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

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