राजधानी के सात बार-क्लब-पब के लायसेंस रद्द… नियम तोड़ने तथा हुड़दंग पर कलेक्टर का एक्शन… पुलिस से दर्जनभर और को घेरा

देर रात शराब परोसने, हुड़दंग तथा नियम-कायदे तोड़ने पर राजधानी में बार, क्लब और पब पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक माना जा रहा था कि पुलिस और प्रशासन केवल भभकियां देते हैं, करते कुछ नहीं। इसी को तोड़ते हुए रायपुर कलेक्टर डा. गौरव सिंह ने शहर के 7 बार, क्लब और पब के लायसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें आईपी क्लब या रायल रीट्रीट एफएल-2 (ए), रेस्टोरेंट बार हाईपर क्लब, सिमंस बार एफएल-4 (ए), व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट-बार एफएल-3 होटल-बार, शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल-बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर) और होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी शामिल हैं। इनके लायसेंस 30 सितंबर यानी कल से कैंसिल माने जाएंगे।
सभी बार, क्लब और पब के खिलाफ कार्रवाई एसएसपी की ओर से कलेक्टर को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर की गई है। पुलिस ने इसके अलावा दर्जनभर और बार-क्लब का लायसेंस रद्द करने का प्रस्ताव कलेक्टर को हाल में दिया है। इस पर कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में यह अपनी तरह की पहली कार्रवाई है, जब पुलिस की अनुशंसा पर थोक में लायसेंस रद्द हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पहली बार हुई कार्रवाई को चेतावनी का स्वरूप दिया है। फिलहाल सूची में शामिल बार, क्लब और पब के तीन दिन के लायसेंस ही कैंसिल किए गए हैं। अर्थात, 3 सितंबर के बाद लायसेंस बहाल हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं संस्थानों की पुलिस से दोबारा अनुशंसा आई, तब स्थायी रूप से लायसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि तीन दिन के लिए ही सही, लायसेंस रद्द होने से बड़े वर्ग में खलबली है और यह पता लगाया जा रहा है कि किन-किन बार, क्लब और पब के लायसेंस रद्द करने की अनुशंसा पुलिस ने की है।