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छत्तीसगढ़ में रहने वाले पाकिस्तानियों को फ्रेश आवेदन देना होगा, वरना वीजा रद्द… जिनकी नागरिकता नहीं, उनके लिए नियम सख्त… पोर्टल खुला रहेगा 10 जुलाई तक

पाकिस्तान से भारत आए ऐसे सभी लोग जिन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन वे लांग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, उनके लिए कड़े नियम जारी किए गए हैं। प्रदेश के हर जिले में लांग टर्म वीजा में रह रहे पाकिस्तानों से फ्रेश आवेदन मांग लिया गया है। इसके लिए आवेदन सरकारी पोर्टल https://indian.frro.gov.in पर 10 जुलाई 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। लांग टर्म वीजा वाला कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन नहीं कर पाया, तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा, अर्थात उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में ऐसे लोग हैं, जो पाकिस्तानी वीजा पर यहां आए और उनकी नागरिकता की प्रक्रिया जारी है। वे सभी भारत सरकार की ओर से दिए गए लांग टर्म वीजा पर यहां रह रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के निरीक्षण से छूट दी गई थी। अब सरकार ने इस पर पुनर्विचार करते हुए फैसला लिया हगै कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उन्हें दस्तावेजों के साथ ईएफआरआरओ (e-FRRO) पोर्टल (https://indian.frro.gov.in) पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। भारत सरकार के इस आशय के निर्देश से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के हर जिले को अवगत करवा दिया है।

लांग टर्म वीजा वालों को देने होंगे ये दस्तावेज

दीर्घकालिक वीजा प्रमाण पत्र की प्रति, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (वाइट बैकग्राउंड), नवीनतम पते  की प्रमाणित प्रति, व्यवसाय एवं धर्म का विवरण। यदि ऐसे लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसकी एक प्रति भी पोर्टल पर उपलोड करनी होगी।

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