28 आबकारी अफसरों में कोई भी पेश नहीं हुआ कोर्ट में… जमानती वारंट जारी, अगली पेशी 23 सितंबर… अफसरों की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब स्कैम में आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (ईओडब्लू) ने जिन 28 आबकारी अफसरों के नाम का चालान में बतौर आरोपी उल्लेख किया है, उन्हें रायपुर की विशेष अदालत ने आज, 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक भी आबकारी अफसर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इनकी अग्रिम जमानत अर्जी विशेष अदालत और हाईकोर्ट से खारिज कर दी है। वकीलों का कहना है कि इसी कारण आशंकित होने की वजह से अफसर अदालत में पेश नहीं हुए। वकीलों में चर्चा थी कि सभी आबकारी अफसर अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर, रायपुर की विशेष अदालत में इन अफसरों का शाम तक इंतजार किया गया। इसके बाद अदालत ने सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।
रायपुर में जज नीरज शर्मा की विशेष अदालत में आबकारी अफसरों की पेशी को ध्यान में रखते हुए ईओडब्लू की टीम भी पहुंची हुई थी। हालांकि सुबह से वकीलों में चर्चा थी कि स्पेशल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के कारण आज आबकारी अफसरों की अदालत में उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है, और यही हुआ भी। देर शाम डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरभ पांडे और सीनियर एडवोकेट एसके फरहान ने पुष्टि की कि सभी आबकारी अफसरों के नाम से पाँच-पाँच सौ रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए विशेष अदालत ने 23 सितंबर की तारीख दी है।
बता दें कि ईओडब्लू के चालान में जिन आबकारी अफसरों का नाम है, उनमें गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, एके सिंग, आशीष कोसम, जेआर मंडावी, राजेश जयसवाल, जीएस नूरुटी, जेआर पैकरा, देवलाल वैद्य, एके अनंत, वेदराम लहरे, एलएल ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमय गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जयसवाल, नीलू नोतानी, मंजू कसेर शामिल हैं।