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Good News : कोई सड़क हादसा हो, हर अस्पताल को पहले 7 दिन करना होगा फ्री इलाज… साय सरकार की बड़ी राहत, दूसरे राज्य में हादसे पर भी यही नियम

छत्तीसगढ़ के लिए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। यह राहत किसी भी सड़क हादसे में घायल के इलाज से जुड़ी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायल होता है, तो उसका प्रदेश के 134 और कार्पोरेट ग्रुप्स से जुड़े 61 अस्पतालों को पहले एक हफ्ते तक कैशलेस इलाज करना होगा। ये सभी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। यही नहीं, अगर किसी अन्य राज्य में यहां का व्यक्ति हादसे में घायल होता है तो वहां भी इन्हीं नोटिफाइड अस्पतालों में उसका इलाज पहले सात दिन तक कैशलेस ही होगा। इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है।

दरअसल यह नियम भारत सरकार का है। केंद्र सरकार ने 5 मई के राजपत्र में प्रकाशित नगदी रहित (कैशलेस) इलाज स्कीम की अधिसूचना जारी की थी। यह सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा पर आधारित है। इसे आधार बनाते हुए राज्य में सड़क सुरक्षा से जुड़ी अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर और एसपी को कैशलेस इलाज से जुड़ा पत्र सोमवार, 19 मई को जारी किया है। इस कैशलेस इलाज की लिमिट भी तय की गई है, जो 1.50 लाख रुपए है। अर्थात, हादसे में घायल व्यक्ति का कैशलेस इलाज सात दिन या 1.50 लाख रुपए, जो भी पहले हो, तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह नियम आज से ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली इस नियम के सौ फीसदी अमल पर कुछ औपचारिकताएं हैं, इसलिए दो-चार दिन और लग सकते हैं।

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