एफएआर-निर्माण में बड़ी राहत… इंडस्ट्री के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 1.5 से सीधे बढ़ाकर 3 किया… प्लाट के जितने एरिया में अभी इंडस्ट्री, अब उससे दोगुने पर निर्माण

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने उद्योगों के लिए एक प्लाट पर निर्माण का एरिया दोगुना कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर 5 हजार वर्गफीट के प्लाट पर 3000 वर्गफीट में इंडस्ट्री लगी है, तो वहां निर्माण सभी फ्लोर को मिलाकर अब 6000 वर्गफीट किया जा सकता है। इसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित कर रखा है। एक और बड़ी राहत ये है कि अगर 5 एकड़ से अधिक प्लाट जिनके सामने से 100 मीटर सड़क जा रही है, अगर ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी। इनका इनका एफआआर बढ़ाकर 7.0 कर दिया गया है। सीएम विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। टाउन प्लानिंग विभाग ने इन संशोधनों को उद्योगों को हित में तैयार किया है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में सुधार किए हैं। इसीलिए अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं। इसके तहत फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।



